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मुंबई, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को उनके खिलाफ सीबीआई जांच की प्राथमिक रिपोर्ट उन्हें दिए जाने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अनिल देशमुख के वकील कपिल सिब्बल को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की छूट दी है. देशमुख के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि जांच एजेंसी को प्राथमिक जांच की रिपोर्ट और अन्य कागजातों को जमा करने का निर्देश दिया जाए. इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि कोर्ट को अपना काम करने दें.
देशमुख को एक नवंबर को ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था. 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी. उन्हें दो नवंबर को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें छह नवंबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया था. इसके बाद जब उन्हें विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था तो ईडी ने हिरासत अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
ईडी ने भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों पर 21 अप्रैल को एनसीपी नेता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई FIR के बाद देशमुख और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी. ईडी ने पहले देशमुख के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे अतिरिक्त जिलाधीश पद के अधिकारी संजीव पलांदे और देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया था.
मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के बाद, परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने (अब बर्खास्त) पुलिस अधिकारी वाजे को शहर के बार और रेस्तरां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही करने के लिए कहा था.

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