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मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक में कथित तौर पर 980 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में शिवसेना नेता और पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। अडसुल ने इस हफ्ते उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी सम्मन को चुनौती दी थी। निदेशालय ने अडसुल को पूछताछ के लिए पेश होने के वास्ते सम्मन जारी किए हैं। के सुखोई फाइटर जेट, चीन को सख्‍त संदेश, नाराज न हो जाए दोस्‍त रूस न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ के समक्ष अडसूल के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन वाले राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के कहने पर कार्रवाई शुरू की है।

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