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मुंबई : सात अक्टूबर से मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसके लिए मनपा प्रशामन ने नियमों की घोषणा की है। इसके अनुसार धार्मिक आयोजन स्थलों पर कुल क्षमता के केवल 50 प्रतिशत ही उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अलावा स्वच्छता, मास्क का उपयोग और सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। शुक्रवार को इस संबंध में नियमों की घोषणा मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने की।
बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह कोरोना पर नियंत्रण होने के बाद सात अक्टूबर से मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा की थी। इस वजह से पिछले डेढ़ साल से मंदिर न जा पाने वाले भक्तों में खुशी माहौल है। इस अनुमति के साथ साथ कोरोना के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस अनुमति के तहत स्थानीय प्रशासन को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कोरोना की स्थिति को देखकर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत मुंबई मनपा ने अपने अधिकार क्षेत्र के नियमों की घोषणा कर दी गई है। इन नियमों का पालन संबंधितों के लिए अनिवार्य होगा। मनपा प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इनका पालन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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