बयान देकर फंसे बीजेपी नेता किरीट सोमैया, कोर्ट ने मानहानि मामले में लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला
मुंबई, महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं, मंत्रियों के खिलाफ अलग अलग शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को मुम्बई के शिवड़ी की मेट्रोपोलिटन मस्जिस्ट्रेट कोर्ट ने फटकार लगाई है. किरीट सोमैया ने 1 अप्रैल 2021 के दिन गृहनिर्माण विभाग के अधिकारी प्रवीण कलमे को गृहनिर्माण विभाग का सचिन वाज़े बताया था. इस टिप्पणी के खिलाफ गृहनिर्माण विभाग के अधिकारी प्रवीण कलमे ने किरीट सोमैया के खिलाफ मानहानि का दावा कर याचिका दायर की है. प्रवीण कलमे की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है और अब किरीट सोमैया को भी कोर्ट में जाना होगा.
किरीट सोमैया ने आरोप लगाते हुए कहा, "गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने गृहनिर्माण विभाग, एस.आर.ए, म्हाडा इन संस्थाओ में काम करने वाले बिल्डरों से 100 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया है और यह काम प्रवीण कलमे को सौपा है जो इन सरकारी संस्थानों में सचिन वाज़े हैं." गौरतलब है कि सचिन वाज़े का नाम मुम्बई पुलिस द्वारा कथित 100 करोड़ रुपये प्रति महीने वसूली कांड में आया था. प्रवीण कलमे और अर्थ नाम के एक गैर सरकारी संस्था ने आरोपों को चुनौती देते हुए अदालत में एक जनहित याचिका दायर की. याचिका दायर करने के बाद अदालत ने पाया कि सोमैया के आरोप झूठे थे. साथ ही इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है. इसलिए किरीट सोमैया को 22 सितंबर और 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना होगा.
अर्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रवीण कलमे ने कहा कि सोमैया को अब आरोपों को साबित करने के लिए संघर्ष करना होगा. प्रवीण कलमे ने कहा कि, किरीट सोमैया ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठे आरोप लगाए. सोमैया अब कोर्ट के सामने अपने दावे को सच साबित करें. लोगों पर आरोप लगाने वाले किरीट सोमैया अपने करीबी डेवलपर मित्रों के अवैध निर्माण को बचाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं. मुंबई में सैकड़ों इमारतें अवैध रूप से बनाई गई हैं. उसके खिलाफ हमने 68 आरटीआई लगाकर जानकारी हासिल की है. इतना ही नहीं, हमने इस पर कार्रवाई करने के लिए भी पत्र लिखा है. किरीट सोमैया को कोर्ट की अगली सुनवाई में शिवड़ी कोर्ट में मौजूद रहना होगा. इस मामले में किरीट सोमैया की प्रतिक्रिया नहीं आई है.