हाई कोर्ट ने खारिज की गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका
मुंबई, पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ कानूनी शिकंजे में फंस चुकी हैं। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। पर गहना को कल सदमा लगा। मुंबई हाई कोर्ट ने कल अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।
गहना पर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए महिलाओं को धमकाने, उनसे जबरदस्ती करने और पैसे का लालच देने का आरोप है। न्यायमूर्ति एस के शिंदे ने मंगलवार को अभिनेत्री को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। गहना ने मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले महीने याचिका दायर की थी। अभिनेत्री पर आईपीसी की धारा ३५४-सी (महिला की गरिमा भंग करने), २९२ और २९३ (अश्लील सामग्री की बिक्री), प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा ६६ई, ६७, ६७ए (अश्लील सामग्री का प्रसारण) और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। पोर्न फिल्म रैकेट मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा भी एक प्राथमिकी में आरोपी हैं। उन्हें इसी साल १९ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैंै। गहना के खिलाफ मामला यह है कि उन्होंने अभिनय का छोटा-मोटा काम दिलाने के नाम पर महिलाओं को झांसा दिया और अश्लील फिल्मों में काम करने का लालच दिया। इसके बाद इन फिल्मों को कथित तौर पर कुंद्रा के स्वामित्व वाले मोबाइल ऐप हॉटशॉट्स पर अपलोड किया गया था। पुलिस ने बाद में निचली अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, जिसमें गहना के खिलाफ आईपीसी की धारा ३७० (किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंधक रखना) के तहत एक और आरोप जोड़ा गया। गहना के वकील अभिषेक येंडे ने पहले दलील दी थी कि अभिनेत्री की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुलिस पहले ही उनके पास से सबूत बरामद कर चुकी है।