पाकिस्तान में स्थित सिंध हाईकोर्ट ने कहा- चाइनीज ऐप TikTok बैन करो
पाकिस्तान : हाल ही में पाकिस्तान में स्थित सिंध हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में चाइनीज ऐप TikTok को बैन करने के लिए कहा है। लेकिन लगता है कि हाईकोर्ट का यह फैसला पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी को ज्यादा पसंद नहीं आया है। इस अदालती आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि अदालतों की अति सक्रियता की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है।
स्थानीय मीडिया डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने एक ट्वीट में फवाद चौधरी ने यहां तक कहा कि देश तब तक इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं आ पाएगा जब तक कि न्यायिक सुधार को लागू नहीं किया जाता। कोर्ट के आदेश से बिफरे पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि 'TikTok को बैन करने और एनबीपी के अध्यक्ष को हटाने से संबंधित अदालती फैसले को पढ़ने के बाद मेरा सिर घूम रहा है। हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? बढ़ती न्यायिक सक्रियता की वजह से पहले से ही देश को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है।'
सोमवार को सिंध हाईकोर्ट ने पाकिस्तान टेलिकम्यूनिकेश अथॉरिटी को आदेश दिया कि केस पर अगली सुनवाई होने तक देश भर में टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई से शुरू होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इस प्लेटफॉर्म ने कानून का अनादर किया। टिकटॉक पाकिस्तान की संस्कृति और इस्लाम की भी परवाह नहीं करता। पाकिस्तान में टिकटॉक पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगे थे।
बता दें कि टिकटॉक पर पाकिस्तान में इसी साल मार्च में भी बैन लग चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीए को इस टिकटॉक ऐप को समाज में अश्लीलता फैलाने के आरोप में प्रतिबंधित करने का आदेश सुनाया था। कोर्ट ने ये आदेश इस ऐप के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनाया था। इससे पहले पिछले वर्ष अक्टूबर में भी पाकिस्तान में इस ऐप को कुछ दिनों के लिए गलत कंटेंट प्रसारित करने के आरोप में बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में पीटीए ने ऐप कंपनी को चेतावनी देकर इसकी दोबारा शुरुआत करने की मंजूरी दे दी थी।