वैतरना पुल के दोनों तरफ आवाजाही पर पाबंदी
पालघर, पालघर जिले के वैतरना पुल के दोनों तरफ सुरक्षा की नजर से मछुआरों व रेती खनन व आवाजाही पर जिला कलेक्टर ने पाबंदी लगा दी है। जिला कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक वैतरना रेलवे पुल क्रमांक-९३ से रेती खनन और मच्छीमारों के लिए आदेश जारी कर यह रोक लगाई गई है। आदेश न माननेवाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश पालघर कलेक्टर ने दिया है। पाबंदी के दौरान २४ घंटे पुलिस की गश्त जारी रहेगी।
पालघर जिला कलेक्टर डॉ. मानिक गुरसल ने बताया कि पुल की सुरक्षा के लिहाज से नदी किनारे हो रहे रेती खनन और मछुआरों की आवाजाही से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, नौदल, मत्स्य व्यवसाय, वन विभाग, तटरक्षक दल, उत्पादन शुल्क विभाग को अलर्ट किया गया है। वहां किसी भी प्रकार की आवाजाही पर ३ जुलाई से ३० अगस्त तक सख्त पाबंदी लगाई गई है।
बता दें कि वैतरना पुल के आसपास से अवैध तरीके से रेती खनन की जाती है, जिसके कारण पुल जर्जर स्थिति में है। कोई बड़ी दुर्घटना न हो इसलिए पालघर जिला कलेक्टर ने यह रोक लगाई है। आदेश के अनुसार पुल से ६०० मीटर के कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी। इस दौरान पुलिस २४ घंटे गश्त करती रहेगी। आदेश का पालन नहीं करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जिला कलेक्टर डॉ. मानिक गुरसल ने दिया है। बता दें कि वैतरना नदी के पुल क्रमांक-९३ पालघर ग्रामीण पुलिस के अंर्तगत आता है। पालघर जिला कलेक्टर ने पालघर पुलिस अधिकारियों को पुल की सुरक्षा के लिहाज से पुल से दो किमी तक पैनी नजर रखने का आदेश दिया है।