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मुंबई, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के मामलो में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. यही कारण है कि यहां के राज्य सरकार को वीकेंड पर भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना पड़ा है. लेकिन, अब यहां की सिविक बॉडी ने कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए शराब बिक्री को लेकर छूट दे दी है.

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन ने लाइसेंस वाले वाइन शॉप्स को शराब बेचने की छूट दे दी है. बीएमसी ने इसे लेकर जारी एक आदेश में कहा कि डिलिवरी सर्विस के जरिए सुबह 7 बजे से रात 8 बचे के बीच शराब की ब्रिकी हो सकती है. लेकिन डिलीवरी एग्जीक्युटिव्स को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

बीएमसी चीफ आई एस चहल ने कहा कि डिलवरी करने वाले व्यक्ति के लिए फेस मास्क पहनना और नियमित समय पर हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.

साथ ही बीएमसी ने रेस्टोरेंट्स और होटल्स को भी खाना डिलीवर करने की छूट दे दी है. कोई भी व्यक्ति रेस्टोरेंट या होटल में कॉल करके खाना ऑर्डर कर सकता है. पहले जारी किए गए सर्कुलर में स्विगी, जोमैटो और ग्रोफर्स जैसे कुछ ऑनलाइन सर्विसेज की ही अनुमति थी.

अधिकारियों ने बताया कि वीकेंड लॉकडाउन का पालन कड़ाई से किया जा रहा है. बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में इसका खास ध्यान रखा जा रहा है. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर के इन इलाकों पर अधिकारियों की खास नज़र है.

हालांकि, मुंबई समेत राज्य के कुछ अन्य जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई प्रतिबंधों को उल्लंघन भी किया है. वीकेंड लॉकडाउन के तहत इस महीने के अंत तक हर सप्ताह में शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए प्रतिबंध लगे हैं.


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