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मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने वाले शख्स की सजा को बरकरार रखा है। आरोपी ने कोर्ट में राहत के लिए याचिका लगाई थी। इस मामले में 14 साल की पीड़िता के गर्भवती होने पर सौतेले पिता की करतूत सामने आई थी। इसके बाद मां ने लड़की का गर्भपात करा दिया था। लेकिन डीएनए के लिए भ्रूण के सैंपल लिए गए थे। उसी आधार पर विशेष अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया था। 


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