महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बहिष्कार करने का आदेश 12 लोगों पर मामला दर्ज
मुंबई : महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों का कथित तौर पर सामाजिक बहिष्कार करने का आदेश देने के लिए पुलिस ने 12 लोगों पर मामला दर्ज किया है। व्यक्ति ने अपने ही इलाके की अपनी ही जाति की एक महिला से शादी कर ली जिसके बाद उसका सामाजिक बहिष्कार करने के आदेश दिए गए थे। यह जानकारी बृहस्पतिवार को एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने हाल में रत्नागिरी के संगमेश्वर तहसील के देवरूख थाने में ग्रामीणों के एक समूह द्वारा उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जो स्थानीय समाज में उसकी शादी के खिलाफ थे। पुलिस अधिकारी ने कहा, 'शिकायतकर्ता और आरोपी एक ही जाति के हैं (अनुसूचित जाति)। वह देवरूख के पटगांव बौधावाडी का रहने वाला है। वह एक निजी कंपनी में इंजीनियर है और वर्तमान में पालघर जिले के वसई में रहता है।' उन्होंने कहा कि उसने पिछले वर्ष मुंबई के खार में 20 वर्षीय महिला से शादी की। महिला भी उसी के इलाके की है और उसी की जाति की है। वह नवी मुंबई के कोपर खैरने में रहती है और उसी कंपनी में दूसरे विभाग में काम करती है। अधिकारी ने बताया, 'इस सिलसिले में आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। शिकायतकर्ता की पत्नी के पिता भी मामले के आरोपियों में शामिल हैं। मामले की जांच चल रही है।'