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मुंबई : मुंबई में, 31 दिसंबर को जो भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाएगा, यातायात पुलिस उस पर मामला दर्ज करेगी और उसे गिरफ्तार करेगी, साथ ही वाहन में बैठे अन्य लोगों के खिलाफ भी पुलिस मोटर वाहन की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि इस साल कोरोना महामारी के कारण, पुलिस ऐसे लोगों का श्‍वास परीक्षण (Breathing Test) नहीं कर रही है इसकी जगह संदिग्‍ध वाहन चालकों का रक्‍त परीक्षण किया जाएगा। अगर ड्राइवर का रक्त परीक्षण में नशे की पुष्टि होती है, तो चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।   

बता दें कि मुंबई में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरु हो रही है, ऐसे में साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को लोग घरों से बाहर जाकर पार्टी करते हैं और शराब का सेवन करते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने पर प्रतिबंध है, लेकिन शराब का सेवन करने के बाद वाहन चलाने से बचने के लिए यातायात पुलिस ये कदम उठा रही है। इसके लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 94 टीम बनाई है जो मुंबई पुलिस के साथ 31 दिसंबर की रात वाहन चालकों के ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट करेगी। नशे का शक होने पर चालक का ब्‍लड टेस्‍ट किया जाएगा। 

ब्‍लड टेस्‍ट में, यदि चालक के नशे में होने की पुष्टि की जाती है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही वाहन में बैठे अन्य लोगों पर मोटर वाहन अधिनियम 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 

गौरतलब है कि पिछले साल, 31 दिसंबर को ड्रिंक एंड ड्राइव के कुल 677 मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद यातायात पुलिस ने आरटीओ को एक पत्र लिखा था और इन सभी 677 लोगों के लाइसेंस को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया था। इस बार, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर का रक्त परीक्षण करेगी और नशे की पुष्टि होने पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी करेगी।

ट्रैफिक के अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण पडवाल ने मिड डे को बताया, "ट्रैफिक पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जो वाहन चालक 31 दिसंबर को यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाएंगे।" पडवाल ने बताया कि, "सड़कों पर कुल तीन हजार ट्रैफिक पुलिस तैनात किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस मुंबई पुलिस द्वारा नकाबंदी के दौरान भी रहेगी और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई करेगी।"

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