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मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका की कार्रवाई के विरुद्ध दायर कंगना रनौत की तरफ से याचिका को स्वीकार कर लिया है. कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ को कोर्ट ने गलत बताया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान सामने आया है. किशोरी पेडनेकर ने कहा, 'हम लोग भी हैरान हुए हैं. एक अभिनेत्री जो रहती हिमाचल में है और हमारी मुंबई को पीओके कहती हैं. जो दो टके के लोग अदालत को भी राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं वो गलत हैं. क्योंकि ये मामला बदले का नहीं है. उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया. कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अध्ययन करेंगे.'

मुंबई की मेयर ने कहा, 'शिवसेना शासित बीएमसी कंगना रनौत के बंगले में तोड़फोड़ के मामले में अगला कोई कदम तय करने से पहले उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेगी.' इतना ही नहीं उन्होंने कंगना के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी किया है. उन्होंने कहा कि मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354 ए के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अतीत में दिये गये आदेशों को भी देखा जाएगा. धारा 354 ए नगर निकाय एवं उसके अधिकारियों को कोई भी अवैध निर्माण रोकने का अधिकार प्रदान करती है. उन्होंने कहा, 'कंगना को एमएमए अधिनियम के तहत 354 ए नोटिस जारी किया गया और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया.'

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