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मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 30 नवंबर तक अपनी सीमा में पटाखों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। BMC ने निजी या सार्वजनिक स्थानों पर कोई पटाखे नहीं जलाए जा सकते। आतिशबाजी शो आयोजित करने के लिए होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा बीएमसी ने 'फूलझड़ी' और 'अनार' जैसे ध्वनिरहित पटाखों का केवल दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे के बीच उपयोग किया जा सकता है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उन शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। जहां हवा की गुणवत्ता खराब है दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन और कोविड -19 के बढ़ते मामलों के बीच, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सोमवार को पटाखे पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश की घोषणा करेगा।


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