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मुंबई : नैशनल कंज्यूमर कमिशन ने एक बिल्डर पर 47.6 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उसे नवी मुंबई के एक व्यक्ति को देना होगा जिसने 1000 स्क्वायर फुट फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर को 8.2 लाख रुपये दिए थे। 25 साल पहले 8 लाख रुपये देने के बाद भी बिल्डर ने आवंटी आरके सिंघल को फ्लैट नहीं दिया। कमिशन ने बिल्डर को दिए गए 8.2 लाख रुपये और 11 फीसदी ब्याज समेत 39.4 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

आयोग ने कहा, 'Sudradh Constructions Pvt Ltd को आदेश दिया जाता है कि वह 45 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को 47.6 लाख रुपये का भुगतान करें।' आरके सिंघल राज्य उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद 2015 में Sudradh Constructions Pvt Ltd के खिलाफ नैशनल कंज्यूमर फोरम पहुंचे थे।

आरके सिंघल ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी इसलिए उन्हें 2014 में बनकर तैयार हुए फ्लैट का पजेशन नहीं दिया गया था। आयोग ने माना कि राज्य उपभोक्ता फोरम का आदेश सही है कि शिकायतकर्ता को फ्लैट का पजेशन नहीं दिया जा सकता।

शिकायतकर्ता ने 2001 में आयोग में शिकायत की थी। उसमें उन्होंने रिफंड मांगा था। 2015 में जब उनका केस फाइनल स्टेज में था तो उन्होंने फ्लैट का पजेशन दिए जाने की मांग की लेकिन वह नहीं मानी गई।


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