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मुंबई: मुंबई के जुहू इलाके में लॉकडाउन के दौरान कथित रूप से एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या के मामले में आरोपी चार पुलिस कर्मचारियों को पुलिस विभाग ने निलंबित कर दिया गया है। चारों आरोपी जुहू थाने में पदस्थ थे। इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल किए जाने के बाद यह कार्रवाई हुई है। जानकारी के अनुसार, बीती 29 मार्च को लॉकडाउन के दौरान 22 वर्षीय राजू वेलु नाम का शख्स रात में रिश्तेदार के यहां जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला था। हालांकि उसके कुछ दूर जाने पर ही पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया था और थाने ले जाया गया था। 
आरोप है कि थाने में वेलु की लॉकडाउन तोड़ने को लेकर बेरहमी से पिटाई की गई थी। हवालात में हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस कर्मचारियों का कहना था कि वेलु के साथ घटना वाले दिन कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इसे लेकर पुलिस ने आठ स्थानीय लोगों के खिलाफ लिंचिंग और अवैध रूप से एक जगह भीड़ एकत्र होने, हत्या का मामला भी दर्ज किया गया था। जबकि दूसरी ओर मृतक के भाई ने जुहू थाना पुलिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी।
इसमें पुलिस कर्मचारियों पर राजू वेलु की पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया गया था। कोर्ट में पहली सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने आरोपों से इनकार किया और दो हलफनामे दायर किए थे। एक स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल की गई थी, इसमें उन चार पुलिसकर्मियों की पहचान की गई थी, जिन पर वेलु के भाई ने हत्या करने का आरोप लगाया था। इन चार पुलिस कर्मियों में संतोष देसाई, दिगंबर चौहान, अंकुश पाल्वे और आनंद गायकवाड़ हैं। हाईकोर्ट की दखल के बाद पुलिस विभाग ने अब आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही विभागीय जांच भी जारी है।

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