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नई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि महाराष्ट्र कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में नंबर एक पर बना हुआ है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल, मंत्रालय ने मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने वाले विदेेशियों को क्वारंटाइन नियमों में छूट दी दे है। उड्डयन मंत्रालय के नए नियम के अनुसार अब विदेशी यात्रियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। मंत्रालय की ओर से दी गई इस छूट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इस समय अधिकांश लोग आपातकालीन कारणों की वजह से ही यात्राएं कर रहे हैं।


इस नियम के अनुसार ऐसे यात्रियों को क्वारंटाइन नियमों के कारणों से कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। यही वजह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब यह कदम उठाना पड़ा है। अब 96 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवा चुके यात्रियों को क्वारंटाइन नियम में छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि पुराने नियम के अनुसार अभी तक किसी भी यात्री को यात्रा से 72 घंटे के अंदर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य था। लेकिन अब नया नियम लागू होते ही यात्रियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नियमों छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक के नियमों के अनुसार किसी विदेशी भी यात्री को क्वारंटाइन रहना पड़ता है। यह दो तरह का क्वारंटाइन होता है, एक सात दिन का इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन और दूसरा सात का ही होम क्वारंटाइन का नियम।

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