निर्भया की मां की मेहनत रंग लाई तारीख मिल गई निर्भया के दरिंदों की अब फांसी निश्चित
इससे पहले दोषियों में से एक पवन गुप्ता (Pawan Gupta) की दया याचिका राष्ट्रपति से खारिज होने के बाद चारों दोषियों की फांसी (Hang) की नई तारीख के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) पहुंचा था। तिहाड़ जेल प्रशासन की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि चारों दोषी पवन गुप्ता , अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और मुकेश सिंह (Pawan Gupta, Akashya Thakur, Vinay Sharma, Mukesh Singh) के सभी कानूनी विकल्प अब खत्म हो चुके हैं। पवन की दया याचिका लंबित होने के चलते ही 3 मार्च को होने वाली फांसी टल गई थी। दोषियों के कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किए जाने के चलते अब तक तीन बार उनकी फांसी टल चुकी है।
पवन की दया याचिका लंबित होने के चलते ही तीन मार्च को होने वाली दरिंदों की फांसी टल गई थी। वहीं, पवन की अर्जी खारिज होने के साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने फांसी की नई तारीख के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिसपर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने ये फैसला सुनिया है। यह चौथी बार है जब निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी किया है। निर्भया केस में तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित अर्जी देकर बताया था कि पवन की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को खारिज कर दी है।
तिहाड़ जेल प्रशासन ने पटियाला हाउस कोर्ट को दी गई लिखित अर्जी में कहा था कि राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है, ऐसे में 2 मार्च को डेथ वॉरंट पर लगाए गए स्टे की अब कोई जरूरत नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि नया डेथ वॉरंट जारी करने के लिए कोर्ट की तरफ से नई तारीख दी जाए। साथ ही तिहाड़ जेल ने कोर्ट से कहा कि दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। किसी भी दोषी की याचिका लंबित नहीं है। इसलिए कोर्ट नया डेथ वॉरंट जारी किया जाए। तारीख मिल गई निर्भया कांड के दरिंदों की