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मुंबई : मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग का यौन शोषण करने के आरोपी को 15 साल की कठोर सजा सुनाई है। आरोपी को पॉक्सो ऐक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। मामला साल 2015 का है जब पीड़िता कक्षा 9 की छात्रा थी। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज एसजे गारत ने मामले में आरोपी सागर शिगवां को दोषी करार दिया था और बुधवार को उसे 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की दोस्त की आंखों की सर्जरी हुई थी, जिसे देखने के लिए वह आरोपी के घर गई थी। आरोपी पीड़िता को पहले से जानता था इसलिए पीड़िता के दादा ने शिगवां को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहा था लेकिन रास्ते में आरोपी ने कार में पीड़िता का यौन शोषण किया और उसे धमकी दी कि वह यह बात किसी को न बताए। घटना के बाद वडाला पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया। शिगवां को अदालत ने पॉक्सो ऐक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। बुधवार को सजा का ऐलान करते हुए उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई।


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