नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का किया स्वागत - सांसद प्रियंका चतुर्वेदी
मुंबई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए समानता नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने का स्वागत करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नियमों पर व्यापक विरोध के बाद केंद्र सरकार की "अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने" के लिए आलोचना की। एक्स पर एक पोस्ट में, प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि नए नियमों के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके उपनाम को लेकर उन्हें "ट्रोल और गाली" दी गई, उन्होंने दिशानिर्देशों की "अस्पष्टता" पर जोर दिया, जिसे वह "परिसरों में और अधिक भेदभाव पैदा करने" का प्रयास मानती थीं।
"मुझे खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और यूजीसी के उन दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी, जो अस्पष्ट, मनमाने और कैंपस में भेदभाव को और बढ़ाने का प्रयास थे। मुझे ट्रोल किया गया, गालियां दी गईं और मेरे उपनाम का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर अपमानजनक टिप्पणियां की गईं, जो भी हो। न्याय की स्वाभाविक प्रक्रिया के विरुद्ध जो भी हो, मैं उसे उठाती रहूंगी और उसके लिए अपनी आवाज उठाती रहूंगी," प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि विनियम 3 (सी) (जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है) में पूरी तरह अस्पष्टता है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "इसकी भाषा में संशोधन की आवश्यकता है।" 23 जनवरी को अधिसूचित नए यूजीसी नियमों को विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा मनमाना, बहिष्करणकारी, भेदभावपूर्ण और संविधान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई थी।
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लागू किए गए नए नियमों के तहत संस्थानों को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष समितियां और हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता है। मुख्यतः सामान्य वर्ग के छात्रों ने परिसरों में समानता के बजाय भेदभाव को बढ़ावा देने वाले नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि इस नियम में सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ दर्ज फर्जी शिकायतों के समाधान का कोई प्रावधान नहीं है।