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मुंबई : चेक बाउंस मामलों में सज़ा पर एक अहम फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि एक ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई मामलों में आरोपी को दी गई जेल की सज़ा, एक साथ सज़ा का आदेश दिया। 

बेंच ने एक साथ सज़ा का आदेश दिया 

जस्टिस अजय गडकरी और आर.आर. भोंसले की बेंच ने निर्देश दिया है कि एक ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई मामलों में 41 साल के बिजनेसमैन को दी गई जेल की सज़ा एक साथ चले। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह पहले ही दो साल से ज़्यादा हिरासत में बिता चुका है, इसलिए उसे तुरंत जेल से रिहा किया जाए।

 


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