महाराष्ट्र सरकार ने राज ठाकरे पर शिकंजा कसा अरेस्ट करने की तैयारी
राज ठाकरे पर 153-A के तहत केस दर्ज किया गया है. यानी भड़काऊ भाषण के मामले में केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा 116, 117 और 135 की धाराएं भी लगाई गई हैं. दंगे भड़काने के लिए भड़काऊ भाषण करने के आरोप में ये धाराएं लगाई गई हैं. 153-A की धारा नॉन बेलेबल ऑफेंस है. यानी यह गैर जमानती केस है. राज ठाकरे के अलावा राजीव जवड़ेकर और अन्य आयोजकों पर भी केस दर्ज किया गया है. वकील असीम सरोदे ने इन धाराओं के संबंध में हमारे सहयोगी न्यूज चैनल TV9 मराठी से बताया कि 153-A समाज में तनाव पैदा करने के लिए भड़काऊ भाषण करने या प्रेरित करने पर लगाया जाता है.