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मुंबई, पिछले कुछ महीनों से मुंबई की गगनचुंबी इमारतों में लगातार हो रही आग की घटनाओं को देखते हुए मनपा फायर ब्रिगेड ने इन ऊंची-ऊंची इमारतों की सोसायटियों द्वारा की जा रही लापरवाही को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। विभाग ने फायर नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरती है। फायर सिस्टम के साथ खिलवाड़ करनेवालों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। मुंबई के सभी गगनचुंबी इमारतों को प्रत्येक ६ महीने (जनवरी और जुलाई) में लाइसेंस प्राप्त ऑडिटर से फायर ऑडिट कराना अनिवार्य किया है और इसे फायर विभाग की वेबसाइट पर लोड करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही इमारत के फायर सिस्टम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को मंजूरी नहीं दी है। इमारत की सोसायटी एवं फ्लैट मालिकों को आग को बढ़ावा देनेवाले रासायनिक तत्वों एवं अन्य साज-सज्ज की सामग्री का उपयोग न करने का निर्देश है।
फायर विभाग के अनुसार विशेष रूप से सबसे ऊंची इमारतों में आग बुझाने की प्रणाली और उपकरण, साथ ही साथ फायर अलार्म उपकरण आदि नियमों के अनुसार लगे हैं या नहीं, इसके साथ-साथ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इसकी जांच जरूरी है। यह भी अपील की गई है कि इमारतों में आंतरिक सजावट के लिए अनावश्यक रूप से ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग न हो, न ही फायर सिस्टम और विद्युत संरचनाओं को बदलने का काम हो।
करी रोड के वन अविघ्न पार्क इमारत में लगी भीषण आग और कांदिवली की घटना के बाद फायर विभाग इस मामले में सतर्क हो गई है और लापरवाही करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश जारी किया है।



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