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मुंबई : यहां की एक विशेष पोक्सो अदालत ने बुधवार को 2018 में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में 40 वर्षीय एक व्यक्ति को पांच साल जेल की सजा सुनाई। आरोपी किसान शरवन राठौड़ को विशेष न्यायाधीश एडी देव ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत छेड़छाड़ और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दोषी पाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना मुंबई के उपनगर खार में हुई जब 10 वर्षीय बच्ची घर लौट रही थी। राठौड़ विपरीत दिशा से आया और लड़की को गलत तरीके से छुआ।


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