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मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले शख्स को 17 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर पड़ोस की एक युवती के साथ बलात्कार करने का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद वो पीड़ित के बच्चे और अपनी डीएनए रिपोर्ट लेकर कोर्ट पहुंचा। जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और बाद में आरोपी को जमानत दे दी।

दरअसल एक दिव्यांग विशेष बाल स्कूल में पढ़ती थी। इसी बीच 23 जुलाई 2019 को उसके पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई। जब लड़की के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो पता चला की वो गर्भवती है। बाद में लड़की ने परिवार को बताया कि पड़ोस में रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने उसके साथ दो बार बलात्कार किया। इसके बाद मामला मुंबई पुलिस के पास पहुंचा और उसने FIR दर्ज कर जांच की। बाद में युवक के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने मुंबई की अदालत में जमानत याचिका दायर की लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। उस दौरान अदालत ने पीड़ित के वकील की दलील को स्वीकार किया था। साथ ही कहा था कि मामले की जांच अभी चल रही है, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती।

 

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