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मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों को अपने सदस्यों या मृतक सदस्यों के नामांकितों के अनुरोध पर उन्हें शेयर पूंजी वापस करने की बुधवार को अनुमति दे दी। एक आधिकारिक संवाद में कहा गया कि पश्चिमी क्षेत्र के सिर्फ उन्हीं शहरी सहकारी बैंकों को ऐसा करने की मंजूरी दी गयी है, जिनकी पूंजी जोखिम वाली संपत्ति के (सीआरएआर) कम से कम नौ प्रतिशत से अधिक है। मुख्य महाप्रबंधक उमा शंकर के द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को बुधवार को भेजे गये एक पत्र में कहा गया, अंतरिम आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि जिन शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर नौ प्रतिशत से अधिक है, उन्हें अनुरोध करने पर सदस्यों अथवा मृत सदस्यों के नामांकितों को शेयर पूंजी वापस करने की मंजूरी दी जाये। रिजर्व बैंक के इस कदम को बैंकों व उनके सदस्यों के लिये राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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