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मुंबई,  कोरोना वायरस महामारी के बीच मुंबई में चल रहीं विशेष लोकल ट्रेनों में मंगलवार से वकीलों को यात्रा करने की अनुमति दे दी गयी है। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि 27 अक्टूबर से अनुमति प्रभाव में आएगी और 23 नवंबर, 2020 तक लागू रहेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अदालतों में प्रेक्टिस करने वाले वकील और अधिवक्ताओं के पंजीकृत लिपिक भी सभी कार्यदिवसों में सुबह आठ बजे तक, पूर्वाह्न 11 बजे से शाम चार बजे तक और शाम सात बजे के बाद से लोकल ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे। 


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