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मुंबई : मिशन बिगिन अगेन के तहत मुंबई सहित पूरे राज्य में सोमवार से 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार शुरु हो रहे हैं. कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर अन्य क्षेत्र में शुरु होने वाले रेस्टोरेंट और बार के लिए पर्यटन विभाग ने एसओपी जारी की है.

पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक रेस्टोरेंट-बार के प्रवेश द्वार पर ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी. जिसके तहत ग्राहकों के शरीर का तापमान, सर्दी और खांसी के लक्षणों की जांच की जाएगी. जिनका तापमान सामान्य होगा और सर्दी और खासी नहीं होगी उन्हीं को रेस्टोरेंट में प्रवेश दिया जाएगा. रेसोटोरेंट और बियरबार में ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. सिर्फ भोजन के समय ही मास्क हटाने की छूट होगी. 

दिशा-निर्देश में कहा गया है कि बिल के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहित करना होगा. नकदी को संभालने के दौरान जरूरी सतर्कता बरतनी होगी. 

सभी  रेस्टोरेंट में हैंड सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य किया गया है. रेस्टोरेंट के काउंटर पर प्लेक्सि ग्लास स्क्रिन लगाना होगा.

सरकार के निर्देशों के अनुसार रेस्टोरेंट को ग्राहकों की सहमति के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए सरकारी अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करानी होगी.

 रेस्टोरेंट में प्रतिक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना अनिवार्य किया गया है.

ग्राहकों के आने और जाने के लिए अलग-अलग दरवाजा बनाने के लिए कहा गया है.  रेस्टरूम और हैंडवास वाले क्षेत्र की नियमित साफ सफाई करनी होगी. 

 रेस्टोरेंट और बार में सीसीटीवी कैमरे को सक्रिय रखना जरूरी होगा. खाने की लिस्ट में सलाद जैसे कच्चे और ठंडे खाद्य पदार्थों के बजाय पके हुए भोजन को ही शामिल करना होगा





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