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मुंबई : आज से शुरू लॉकडाउन 3.0 के बीच महाराष्ट्र के 5 जिलों ने शराब की बिक्री की इजाजत न देने का फैसला किया है। सोलापुर, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा और अमरावती जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने कहा था कि नॉन कंटेनमेंट जोन में शराब सहित गैर जरूरी सामान की दुकानें सोमवार से खुल सकेंगी। इनमें से एक जिले के कलेक्टर ने कहा, 'यह निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management) के पालन में और कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किया गया है।' सूत्रों ने बताया कि बुलढाणा और अमरावती प्रशासन ने भी शराब की बिक्री पर 17 मई तक रोक जारी रखने और जरूरी सामान की बिक्री की इजाजत देने का फैसला किया है।

औरंगाबाद में स्थित शराब बनाने की फैक्ट्रियां और बॉटलिंग इकाइयां उत्पादन फिर से शुरू कर सकती हैं लेकिन जिले में इसकी बिक्री पर रोक रहेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नागपुर नगर निकाय ने भी शहर में शराब बेचने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि यह नगर निकाय का निर्णय है और नागपुर जिला कलेक्टर ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब है कि शराब की बिक्री शहर में नहीं होगी लेकिन ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें खुलेंगी। महाराष्ट्र के लिए शराब की बिक्री राजस्व का प्रमुख स्रोत है। बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कुछ राहत दी है जिसके बाद आज से सभी जोन में (रेड, ऑरेंज और ग्रीन) में शराब की दुकानें खुल गईं। इसके बाद दुकानों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी लाइन देखी जा रही हैं।


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