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ठाणे : 500 रुपए न देने से नाराज भंगार विक्रेता के गले पर ब्लेड से वार कर जान से मारने का प्रयास करने वाले आरोपी को ठाणे जिला सत्र की अतिरिक्त न्यायालय के न्यायाधीश वी.वाई. जाधव ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 55 हजार रुपए का दंड भी लगाया है, जिसमें से 40 हजार रुपए जगत उदयराज आर्या को देने का आदेश दिया है. यह घटना 5 साल पहले घटी थी और सरकारी वकील के रूप में रेखा हिवराले जिरह की.

आरोपी का नाम राकेश गुप्ता (27) है. गुप्ता वागले इस्टेट रोड नंबर 28, रामनगर रहिवासी व भंगार विक्रेता जगत उदयराज आर्या के पास 19 मार्च 2015 की दोपहर में घर का फ्रिज बेचने के लिए आया था. आर्या ने कहा कि पहले फ्रिज लाओ उसके बाद वह पैसे देगा. लेकिन आरोपी राकेश गुप्ता ने उसके गले पर बेल्ड से वार कर जख्मी कर दिया. साथ ही पैर भी कई वार किया.

इस प्रकरण में श्रीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर राकेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले की अंतिम सुनवाई न्यायाधीश वी.वाई. जाधव के न्यायालय में आने के बाद सरकारी वकील रेखा हिवराले द्वारा पेश किये सबूतों और गवाहों के युक्तिवाद के बाद न्यायाधीश जाधव ने राकेश गुप्ता को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाते हुए 55 हजार रुपये दंड भरने का आदेश दिया है. साथ ही दंड की रकम में से 40 हजार रुपए जख्मी को देने का आदेश दिया है.


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