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साल 2017 में नौशेरा में देह व्यापार के मामले ने सनसनी फैला दी थी। दो साल बाद आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म और मानव तस्करी के आरोप तय हो गए हैं। जिला सत्र राजोरी जफर बैग ने पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय कर दिए। आरोपियों में सैन्य कर्मी भी शामिल हैं। चार्जशीट में जसपाल निवासी राजपुर भाटा तहसील नौशेरा, बचन सिंह निवासी नोनयाल तहसील नौशेरा, करमजीत सिंह निवासी नोनयाल नौशेरा, दारा सिंह निवासी नोनयाल तहसील नौशेरा, विकी निवासी बजनोवा तहसील नौशेरा और सुशील कुमार निवासी बजनोवा तहसील नौशेरा पर सामूहिक दुष्कर्म और मानव तस्करी के आरोप तय किए गए हैं। अब इस मामले में ट्रायल चलेगा।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया की 28 जुलाई 2018 को नौशेरा थाने में लिखित रिपोर्ट मिली थी। रिपोर्ट के अनुसार 2017 को एक आरोपी ने पीड़िता को बाइक पर जंगल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता का यौन शोषण किया। इसमें करमजीत सिंह उर्फ कम्मा को भी इस जुर्म में शामिल कर लिया गया। इसके बाद इन दोनों ने पीड़िता को अपने अन्य साथियों के हवाले किया। आरोपियों ने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर उसे ब्लैक मेल किया। आरोपियों ने समूह में पीड़िता का यौन शोषण किया। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए कि आरोपियों ने न सिर्फ एक लाचार महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि उसकी मानव तस्करी भी की गई। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर रणबीर पैनल कोड की धारा 376-डी और 370-ए (2) के तहत आरोप तय कर दिए।


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