Latest News

ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे में एक अदालत ने 30 साल के शख्स को अपने पड़ोसी की हत्या की कोशिश करने के मामले में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2016 का है। जिला न्यायाधीश वी. वाई. जाधव ने आईपीसी की धारा 307 और 452 के तहत शनिवार को सावन सिंह साजवान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया था कि आठ जून 2016 को कृष्णा हीरासिंह काकरे (31) ठाणे जिले के कपूरबावड़ी स्थित अपने घर के पास खड़ा था। इस दौरान उसने अपने पड़ोसी से सिगरेट मांगी लेकिन उसने मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने हीरासिंह के घर में उस पर हमला कर दिया था।


Weather Forecast

Advertisement

Live Cricket Score

Stock Market | Sensex

Advertisement