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मुंबई. पानी चुराने के आरोप में शहर के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने पिछले 11 सालों में दो कुएं खोदकर 73 करोड़ रुपए के भूजल की चोरी की। इनके खिलाफ पुलिस में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने शिकायत की थी। यह मामला बुधवार शाम को मीडिया में आया। 

पुलिस ने बोमनजी मास्‍टर लेन और पंड्या मैंशन के मालिक त्रिपुरा प्रसाद नानालाल पंड्या, उनकी कंपनी के दो डायरेक्‍टर्स प्रकाश पंड्या और मनोज पंड्या और तीन वाटर टैंकर ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, इन्होंने अवैध रूप से दो कुएं खुदवाए थे। इनमें पंप लगाकर पानी निकाला।

एफआईआर के मुताबिक, इन लोगों ने करीब 6.1 लाख टैंकर पानी अब तक बेचा है। हर टैंकर में 10000 लीटर पानी आता है। 11 साल में हर टैंकर को औसतन 1200 रुपए के हिसाब से बेचा गया। इस हिसाब से उन्‍होंने कम से कम 73.19 करोड़ रुपए कमाए। इन टैंकर के मालिक अरुण मिश्रा, धीरज मिश्रा और श्रवण मिश्रा हैं। 

मद्रास हाई कोर्ट ने अक्‍टूबर 2018 में कहा था कि अवैध रूप से भूजल का दोहन करने वालों को आईपीसी के तहत सजा दी जा सकती है। अब तक सप्‍लाई के पानी की चोरी के मामले सामने आते रहे हैं। भूजल की इतने बड़े पैमाने पर चोरी का शायद देश का यह पहला मामला है।


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