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गाजियाबाद, लिंकरोड थाना पुलिस द्वारा करोड़ों रुपये के गबन के मामले में बरामद की गई रकम से 80 लाख रुपये की हेराफेरी के आरोपित इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान समेत पांच सिपाहियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय मेरठ ने खारिज याचिका की। लक्ष्मी चौहान की याचिका पर 11 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। दारोगा नवीन कुमार पचौरी ने याचिका नहीं डाली थी। बुधवार को पांचों पुलिसकर्मियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले सितंबर महीने में एसएसपी सुधीर कुमार ने लिंक रोड थाना प्रभारी लक्ष्मी सिंह चौहान, महाराजपुर पुलिस चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा पांच अन्य पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके इस मामले में सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के मुताबिक, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट- चार की सीएमएस कंपनी के कर्मचारी एटीएम में पैसे डालने गए थे। आरोप है कि कर्मचारियों ने करीब सवा करोड़ का गबन किया। कंपनी ने मामले की जानकारी पुलिस थाने में दी। तत्कालीन थाना प्रभारी लक्ष्मी सिंह चौहान मामले की जांच कर रहीं थी। .

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