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मीरा रोड : अपने निर्माण कार्य और उद्घाटन के समय से ही विवादित मीरा रोड-पूर्व के सेवन इलेवन क्लब का निर्माण कार्य अभी भी शुरू है। मुंबई हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई पर क्लब से संबंधित निदेशकों और मनपा अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश मीरा रोड पुलिस को दिया है।
ज्ञात हो कि विकास नियंत्रण नियमावली में एनडी जोन में सिर्फ जिमनेशियम बनाना निश्चित किया गया है। इसके बावजूद यहां क्लब हाउस और तारांकित होटल का निर्माण किया गया है। शुरू में सेवन इलेवन क्लब को नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट+तल+१ मंजिल की अनुमति ही मनपा द्वारा दी गई थी। क्लब के पास राष्ट्रीय अथवा राज्य महामार्ग नहीं होते हुए भी विशेष महत्व देकर १ एफएसआई (चटई क्षेत्र) देकर इसे ३ मंजिल अतिरिक्त बनाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा सीआरजेड, हाई टाइड लाइन, मैंग्रोव्ज के कत्ल, दलदली क्षेत्र से बाधित भूखंड होने के भी कई आरोप इस क्लब निर्माण पर लग चुके हैं। भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर क्लब के निर्माण में जमकर नियमों की अनदेखी की है, ऐसे आरोप स्थानीय नागरिकों द्वारा लगाए जा रहे हैं।
भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता पर मामला दर्ज
विवादित सेवन इलेवन क्लब के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मीरा रोड पुलिस ने भाजपा विधायक नरेंद्र लालचंद मेहता और मनपा आयुक्त व संबंधित अनुमति देनेवाले अधिकारियों के खिलाफ भादंवि की धारा १६०, १६७, ३४, १५, १७ तथा नगर रचना अधिनियम १९६६ की धारा ५२, ५३ के तहत शनिवार को मामला दर्ज कर लिया है।


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