जानें, किस जुर्माने के लिए जाना होगा कोर्ट और किसे भर सकते हैं मौके पर
नई दिल्ली : देश में नए मोटर वीइकल ऐक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना काफी बढ़ गया है। इसके अलावा वाहन चालकों के दिमाग में एक टेंशन चालान के भुगतान को लेकर है। दिल्ली समेत कई राज्यों ने अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ऐसे में आपको ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर कोर्ट जाकर ही चालान भरना होगा। हालांकि नोटिफिकेशन के बाद भी कुछ चालान ऐसे होंगे, जिन्हें आप ऑन द स्पॉट यानी मौके पर नहीं भर सकेंगे। इसके लिए आपको कोर्ट ही जाना होगा। आइए जानते हैं किन चालान पर आपको कोर्ट तक जाना होगा और किन पर नहीं... मोटर वीइकल ऐक्ट के सेक्शन 200 में ऐसी गलतियों का जिक्र किया गया है, जिनके लिए आप मौके पर ही जुर्माना भर सकते हैं। राज्य सरकारों के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद संबंधित वाहन चालक मौके पर मौजूद अधिकारी को ही जुर्माना भर सकेंगे। ऐक्ट के मुताबिक 24 ऐसी गलतियां हैं, जिनके लिए आप मौके पर ही चालान अदा कर सकते हैं। यही नहीं इनके लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से भी फाइन की राशि तय कर सकती है।