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चंडीगढ़ः  रेपिस्ट बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की ओर से एक बार फिर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी लगाई गई है. इस बार राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर अपने पति के लिए पैरोल मांगी है. आवदेन में कहा गया कि राम रहीम की 85 वर्षीय मां नसीब कौर बीमार हैं.
रोहतक जेल में सजा काट रहे राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर ने पैरोल की मांग करते हुए हाई कोर्ट को बताया कि उनकी सास नसीब कौर दिल की मरीज हैं. उनकी एंजियोग्राफी होनी है. वो चाहती हैं कि इलाज के दौरान उनका बेटा उनके साथ हो.
हाईकोर्ट ने हरजीत की याचिका पर पहली सुनवाई की और इसके बाद रोहतक जेल के अधीक्षक को पैरोल के इस मामले में रिप्रेजेंटेंशन पर फैसला लेने का फरमान सुना दिया है. हाईकोर्ट का साफ कहना है कि अगर जेल अधीक्षक को लगता है कि राम रहीम को पैरोल का लाभ नहीं दिया जा सकता तो मामला संबंधित विभाग के पास भेजा जाएगा.
बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने खेती-बाड़ी करने के लिए 42 दिनों की पैरोल याचिका मांगी थी. सूत्रों के मुताबिक स्थानीय प्रशासन राम रहीम को पैरोल पर रिहा करने के पक्ष में नहीं था. सिरसा के आसपास के गांवों में रहने वाले स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था कि अगर गुरमीत राम रहीम सिंह जेल से बाहर आता है तो पंचकूला हिंसा की तरह एक बार फिर हालात बन सकते हैं. स्थानीय लोगों की मांग थी कि गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल न दी जाए. इसके बाद राम रहीम सिंह ने बिना शर्त अपनी पैरोल याचिका वापस ले ली थी. बताया जाता है कि पैरोल याचिका खारिज होने के डर से गुरमीत राम रहीम सिंह के वकीलों ने याचिका वापस ले ली थी, क्योंकि अगर याचिका लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की आशंका में पैरोल याचिका खारिज की जाती, तो भविष्य में भी गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल लेने में दिक्कत आ सकती थी.
बता दें कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह सीबीआई कोर्ट द्वारा यौन शोषण और हत्या के मामले में सजायाफ्ता है. कैदी अपनी सजा का एक वर्ष पूरा कर चुका है और उसने हिस्ट्री टिकट भी हासिल कर लिया. कैदी गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा राज्य का है. इसलिए वह संशोधित पैरोल अधिनियम 2012 व 2013 के अंतर्गत हार्डकोर श्रेणी में नहीं आता. पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सुनवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2019 में गुरमीत राम रहीम समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया था. उन सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इससे पहले गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी. सभी दोषियों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था.


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