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मुंबई : पालघर की एक अदालत ने 45 वर्षीय व्यक्ति को पड़ोस में रहने वाली 16 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, पीड़ित लड़की की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसे जिला विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा पर्याप्त मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
विशेष न्यायाधीश ए.यू.कदम ने वसई निवासी व्यक्ति को पोक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। वह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया। अभियोजन के अनुसार, दोषी पानी के बहाने 10 मार्च 2017 को लड़की के घर में घुसा था। लड़की को घर में अकेला पाकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया। जब लड़की ने शोर मचाया तो वह भाग गया। जब पीड़िता की मां घर लौटी तो उसने अपनी मां को आपबीती सुनाई। गरीब परिवार से आने वाली लड़की की शिकायत पर पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।
 

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