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मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को यहां बलात्कार के एक मामले में केरल के एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के नेता के बेटे की गिरफ्तारी पर 24 जून तक रोक लगा दी और अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। केरल में सीपीएम सचिव कोदियेरी बालाकृष्णन के बेटे बिनय पर 33 साल की महिला के बलात्कार का आरोप है। पूर्व बार डांसर ने ओशिवारा पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि बिनय ने शादी का झांसा देकर उसका बलात्कार किया और वह उसके पांच साल के बेटे का पिता है। गिरफ्तारी के डर से बिनय ने यहां डिंडोशी अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। 

इस आवेदन को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमएच शेख की अदालत के सामने सुनवाई के लिए रखा गया। बिनय के वकील अशोक गुप्ते ने दावा किया कि शिकायत दायर करने में देरी अनुचित और व्याख्या से बाहर है। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है।


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