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नई दिल्ली : रेल में सफर तो हम सभी बहुत करते है लेकिन इसके बाद भी हम रेलवे के कई नियमों के बारे में नहीं जानते हैं। क्या आपको पता है रेलवे 53 अलग-अलग श्रेणियों में टिकट पर छूट देता है। ये छूट 10 से 100 प्रतिशत तक होती है। ये छूट वरिष्ठ नागरिकों,विद्यार्थियों, डॉक्टरो को दी जाती है। इसकी जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। बुजुर्गों के अलावा ये रियायत बाकी व्यक्तियों को संबंधित संगठन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही दी जाएगी। हालांकि किसी दूसरे देश द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज रियायत के लिए मान्य नहीं होंगे।
व्यक्तियों की श्रेणी     छूट     
पुरुष (60 वर्ष या उससे अधिक)      सभी क्लास में 40% (राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेन सहित)     
महिलाएं (60 वर्ष या उससे अधिक)     सभी क्लास में 50% (राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेन सहित)     
            

 मेडिकल कर्मियों को छूट

व्यक्तियों की श्रेणी     छूट का प्रतिशत

डॉक्टर-एलोपैथिक (किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा)     
 राजधानी / शताब्दी / जन शताब्दी ट्रेनों में सभी क्लास में 10% छूट
नर्स और दाइ (छुट्टी या ड्यूटी के लिए यात्रा)     दूसरी श्रेणी में 2 प्रतिशत और स्लीपर क्लास में 25%

छात्रों को भी दी जाती है छूट

    सामान्य वर्ग में आने वाले छात्र- छात्राओं को  होमटाउन या शैक्षिक टूर पर जा रहे  2nd क्लास और स्लीपर क्लास में 50 प्रतिशत छूट दी जाती है।
    एससी,एसटी वर्ग में आने  वाले विद्यार्थियों को होमटाउन या शैक्षिक टूर पर जाने के लिए 2nd क्लास और स्लीपर क्लास में 75 प्रतिशत छूट दी जाती है।
    ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों छात्रों को होमटाउन या शैक्षिक टूर (साल में एक बार) जाने के लिए 75 प्रतिशत छूट दी जाती है।
    राज्य स्तर की प्रवेश परिक्षी में जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को 2nd क्लास में  75 प्रतिशत छूट दी जाती है।
    यूपीएससी और केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों को 2nd क्लास के लिए 50 प्रतिशत की  रियायत मिलती है।
    शोध कार्य के सिलसिले में यात्रा के लिए 35 वर्ष की आयु तक के शोधकर्ता को भी ट्रेन की स्लीपर क्लास और 2nd क्लास टिकट पर 50 प्रतिशत की  छूट मिलती है।
    वर्क कैंप में भाग लेने वाले छात्र के साथ ही दूसरे लोगों को स्लीपर क्लास और 2nd क्लास टिकट पर 50 प्रतिशत की रियायत मिलती है।

ये है छूट पाने के नियम


    सभी रियायती किराए की गणना रेलवे के अनुसार, मेल / एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए ट्रेन के प्रकार के बावजूद किराए के आधार पर की जाती है
    रियायतें केवल मूल किराए के संबंध में स्वीकार्य हैं। अन्य शुल्कों के संबंध में कोई रियायत स्वीकार्य नहीं है, जिसमें सुपर फास्ट अधिभार, आरक्षण शुल्क आदि शामिल हैं।
    यात्री को एक समय में केवल एक ही प्रकार की रियायत मिलेगी है और किसी भी व्यक्ति को एक साथ दो या अधिक रियायतों की अनुमति नहीं है।
     रेलवे द्वारा दिए गए रियायत टिकट को यात्री किसी अन्य क्लास के लिए बदल नहीं सकते हैं।  
    सीजन टिकट, सर्कुलर यात्रा टिकट और कुछ ट्रेनों में रियायत नहीं दी जाएगी।


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