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भिवंडी: भिवंडी मनपा के कांग्रेस एवं शिवसेना के चार मनोनीत नगरसेवकों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इस आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। मनोनीत नगरसेवकों का कहना है कि उच्च न्यायालय ने एक तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री को कड़ा झटका दिया है।

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