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मुंबई : सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के खाने का कोई ठिकाना नहीं होता। कुछ भले लोग उन्हें अकसर कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिया करते हैं। हालांकि मुंबई के कांदिवली स्थित एक हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले दो लोगों को यह आदत बहुत महंगी पड़ी है और उन पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर 3.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। दरअसल जिस सोसायटी में ये रहते हैं, वहां आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर 2500 रुपये प्रतिदिन जुर्माने का नियम है।

कांदिवली पश्चिम स्थित महावीर नगर की निसर्ग हैवेन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की पिछले साल मई में एक सालाना सभा हुई थी। इस सालाना सभा में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए उन्हें खाना खिलाने वालों पर जुर्माने की व्यवस्था की गई थी।

सोसायटी में रहने वाली नेहा दतवानी ने बताया, 'आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के अपराध में सोसायटी ने मेरे ऊपर 3.6 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। फरवरी महीने में मेरा मेंटनेंस बिल 3,26,818 आया था। इसके अलावा मेरे ऊपर 21 फीसदी की दर से प्रति महीने ब्याज भी लगाया गया है। मैं मेंटनेंस का भुगतान लगातार समय से कर रही हूं, लेकिन जुर्माने की रकम देने से मैंने साफ इनकार कर दिया है।'

बताया जा रहा है कि सोसायटी ने नेहा और सोसायटी में रहने वाले एक अन्य शख्स केतन शाह पर जुलाई में पहली बार 2500 रुपये जुर्माना लगाया। जुलाई महीने में दोनों पर कुल 7500 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके बाद अगले चार महीने दोनों पर 75-75 हजार रुपये जुर्माना लगा। हालांकि जब इन्होंने इस नियम के खिलाफ एक पशु अधिकार संस्था से संपर्क किया, तो उसके बाद जुर्माना लगना तो बंद हो गया मगर ब्याज जुड़ता रहा।


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