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मुंबई, क्रूज ड्रग्स केस में पिछले सप्ताह एनसीबी द्वारा आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को भी उन्हें जमानत नहीं मिली। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर १३ अक्टूबर को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कल जवाब दाखिल किया गया। अब इस मामले पर आज दोबारा सुनवाई होगी। बता दें कि ३ अक्टूबर को एक क्रूज पर हो रही रेव पार्टी से आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था। आर्यन इस समय आर्थर रोड जेल में बंद है। आर्यन के वकील अमित देसाई ने स्पेशल कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। इस पर सोमवार को एनसीबी के वकील ए.एम. चिमलकर और अद्वैत सेठना ने जवाब देने और अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। एनसीबी के वकीलों का कहना है कि मामले में जांच अभी जारी है, केंद्रीय एजेंसी को सामग्री एकत्र करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि यह देखने की जरूरत है कि क्या आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच प्रभावित होगी या नहीं। इस पर आर्यन के वकील अमित देसाई ने एनसीबी का विरोध करते हुए कहा कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता सवालों के घेरे में है। आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने से एनसीबी की जांच नहीं रुकेगी। इस मामले में बुधवार को एनसीबी द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई आज होनेवाली है।



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