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मुंबई, रिजर्व बैंक ने मुंबई के अपना सहकारी बैंक पर 79 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। अपना सहकारी बैंक NPA वर्गीकरण सहित कुछ अन्य निर्देशों का पालन न करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। RBI ने कहा कि बैंक के वैधानिक निरीक्षण से पता चलता है कि उसने एनपीए वर्गीकरण, मृतक व्यक्ति के जमा के चालू खातों में जमा राशि पर ब्याज का पेमेंट या दावों को निपटान न करने और सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाले दंडात्मक शुल्क जैसे नियमों का पालन नहीं करने के कारण बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। अपना सहकारी बैंक का वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च 2019 को उसकी वित्तीय स्थिति के लिए किया गया था।
बैंक को पहले नोटिस भेजा गया था जिसमें पूछा गया था कि निर्देशों के मुताबिक पेनाल्टी क्यूं नहीं लगाई गई। नोटिस में  यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब अतिरिक्त सबमिशन और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाया गया। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि नियामक अनुपालन में कमी के कारण जुर्माना लगाया गया  और इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को बनाए रखना है।

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