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मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ सकती है. सीबीआई ने अनिल देशमुख जांच के दौरान मामले में लीक दस्तावेजों के मामले में अनिल देशमुख के वकील और अपने विभाग के सब इंस्पेक्टर को पूछताछ के लिए 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर लिया है.
इन दोनों को सीबीआई ने बुधवार की रात गिरफ्तार किया था. माना जा रहा है कि अब सीबीआई अनिल देशमुख के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर सकती है. सीबीआई ने इस मामले में जो आपराधिक धाराएं लगाई हैं यदि वे साबित हो जाए तो आरोपियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.
सीबीआई के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख मामले में चल रही आरंभिक जांच के अहम दस्तावेज सीबीआई महकमे से ही लीक हो गए थे. इस बारे में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के एसपी किरण द्वारा सीबीआई को एक शिकायत दी गई थी. जिसमें कहा गया था कि आनंद दिलीप डागा एडवोकेट निवासी सिविल लाइन टेंपल रोड नागपुर और सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा डिवीजन पांच में तैनात सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए.
सीबीआई के एसपी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र.. सरकारी अधिकारी द्वारा आपराधिक न्यास भंग यानी (क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया यह मामला 31 अगस्त 2021 को दर्ज किया गया.


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