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मुंबई,  महाराष्ट्र की एक अदालत ने मोर्शी के विधायक देवेंद्र भुयार को तहसीलदार को गाली देने का दोषी ठहराते हुए तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। अमरावती जिला एवं सत्र अदालत के जज एसएस अदकार ने विधायक पर 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
साथ ही तहसीलदार को हर्जाने के रूप में दस हजार रुपये देने का भी निर्देश दिया। जुर्माना नहीं अदा करने पर मंत्री को एक अतिरिक्त महीना जेल में बिताना होगा। विधायक ने इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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