मालवाहक वाहनों के चालकों को आरटी-पीसीआर की अनिवार्यता से राहत
मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने बाहरी राज्यों से आनेवाले मालवाहक वाहनों के चालकों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से राहत दे दी है। अब ट्रक ड्राइवरों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टरों ने इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थैंक यू कहा है। मुख्यमंत्री सहित सरकार के संबंधित मंत्रियों व आला अधिकारियों का भी आभार ट्रांसपोर्टरों ने माना है।
‘ब्रेक द चेन’ मुहिम के तहत १ जून २०२१ की सुबह ७ बजे तक राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत बाहरी राज्यों से आनेवाले लोगों के पास आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है, अन्यथा महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह रिपोर्ट राज्य में प्रवेश करने के अधिक से अधिक ४८ घंटे पहले की होनी चाहिए। यह नियम बाहरी राज्यों से आनेवाले मालवाहनों के ड्राइवर और क्लीनर पर भी लागू था। लेकिन अब सरकार ने इस नियम से ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों को राहत दे दी है। ड्राइवरों और क्लीनरों के लिए अब आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट देने की बाध्यता नहीं होगी।
इसके साथ ही लंबी दूरी के मालवाहक वाहनों में दो ड्राइवरों और एक क्लीनर कुल मिलाकर ३ लोगों को अनुमति होगी। इस आशय का आदेश राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने जारी किया है।
राज्य सरकार के इस पैâसले का ट्रांसपोर्टरों और ट्रक चालकों ने स्वागत किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बाल मलकीत सिंह के मुताबिक मेडिकल उपकरणों, ऑक्सीजन सिलिंडर, अनाज, साग- सब्जियां, दवा जैसी जीवन आवश्यक वस्तुएं एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए ट्रक ड्राइवर दिन-रात डटे हुए हैं। बाहरी राज्यों से आनेवाले ट्रक ड्राइवरों के लिए ४८ घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट देने की अनिवार्यता के कारण ड्राइवरों के सामने समस्या पैदा हो गई थी। ट्रक चालकों के लिए रिपोर्ट देना संभव नहीं था। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने अपने गाइडलाइन में संशोधन करके आरटी-पीसीआर रिपोर्ट से छूट देकर आवश्यक सेवा में लगे ट्रक ड्राइवरों को बड़ी राहत दी है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देते हैं।