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ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे की जिला अदालत ने अवैध रूप से यहां रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। शनिवार को उपलब्ध एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। ठाणे की सहायक सत्र अदालत के न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने दो जनवरी को मारूफ मुजुबी शेख और अली कलाम शेख को विदेशी अधिनियम तथा पासपोर्ट अधिनियम के धाराओं के तहत दोषी पाया। अदालत ने उनपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों और काशीमीरा थाने के प्रभारी अधिकारी को दोनों को सजा पूरी होने के बाद दोनों अभियुक्तों को प्रत्यर्पित करने के लिये जरूरी कदम उठाने का भी निर्देश दिया। अदालत को बताया गया कि ठाणे जिले की काशीमीरा पुलिस ने एक सितंबर 2018 को छापेमारी के दौरान मारूफ और अली को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि दोनों अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं।


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