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मुंबई : विधायकों के निजी वाहन चालकों को सरकार अब 15,000 रुपये मासिक वेतन देगी। इससे संबंधित संशोधन विधेयक को विधानसभा के विधायकों से एकमत से मंजूर कर लिया गया। गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्यों के दोनों सदनों में वेतन व भत्ते अधिनियम में संशोधन का बिल पेश किया, जिसे एकमत से मंजूर कर लिया गया। बिल के अनुसार, विधानमंडल के प्रत्येक विधायकों के वाहन चालकों को वेतन मिलेगा। वाहन चालकों को यह सुविधा हासिल करने के लिए उनके वैध लाइसेंस दिखाने होंगे।

वाहन चालक के उम्र की सीमा 60 साल निश्चित की गई है। वाहन चालकों को प्रति माह 15,000 रुपये वेतन देने से सरकार की तिजोरी पर 6.60 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा में जब संशोधन विधेयक रख रहे थे जब राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार ने 15,000 रुपये की बजाए 20,000 रुपये करने की मांग की, लेकिन सरकार ने 15,000 रुपये देने का निर्णय लिया है।


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