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मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट से शराब कारोबारी विजय माल्या को तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने संपत्ति की कुर्की के खिलाफ कार्रवाई पर रोक को लेकर माल्या की अपील को खारिज कर दिया है। इससे जांच एजेंसी की तरफ से माल्या के संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया में अब कोई रूकावट नहीं है।

माल्या ने पिछले महिने हाई कोर्ट में दायर अपनी अपील में संपत्ति को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई को रोकने की मांग की थी। इस अपील को न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस जे कथावाला ने खारिज कर दिया। माल्या ने धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) से संबंधित विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर स्थगन देने का आग्रह किया था। माल्या ने अपनी अपील में कहा था कि या तो इस पर स्थगन दिया जाए या निचली अदालत द्वारा इस पर कोई फैसला या आदेश भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी एक और याचिका पर अंतिम आदेश के आधार पर लागू हो। अदालत ने हालांकि कहा कि उसे माल्या को राहत देने की कोई वजह नजर नहीं आती। इस साल पांच जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत ने माल्या को भगोड़ आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसके बाद अदालत ने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी। माल्या ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करते हुए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती दी थी। यह याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।


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