किसी को जानकारी की कमी के कारण कानूनी मौकों से वंचित किया जाता है, तो यह अन्याय होगा - मुंबई हाई कोर्ट
मुंबई : किसी को जानकारी की कमी के कारण कानूनी मौकों से वंचित किया जाता है, तो यह अन्याय होगा। इसलिए, संबंधित लोगों को कानूनी मौकों की उपलब्धता के बारे में जागरूक करें। उन्हें कानूनी मौकों से वंचित न होने दें, यह आदेश मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने दिया है। चंद्रपुर जिले के नागलोन के रहने वाले प्रोजेक्ट पीड़ित अमोल धवास को शुरुआती जांच में बुनकर की नौकरी के लिए मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया गया था। उनके पास उस फैसले के खिलाफ 30 दिनों के अंदर अपीलीय मेडिकल बोर्ड में अपील करने का कानूनी मौका था।
हालांकि, जानकारी की कमी के कारण, वह इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। पांच साल बाद इस मौके के बारे में पता चलने पर, उन्होंने अपीलीय मेडिकल बोर्ड से संपर्क करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी को आवेदन किया।
हालांकि, अपील में देरी के कारण 7 अक्टूबर 2022 को उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस पर जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे के सामने सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए याचिका मंजूर कर ली और डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी के आदेश को रद्द कर दिया।